Powered by: Motilal Oswal
2025-10-13 05:27:04 pm | Source: आईएएनएस
जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर-9 का इस्तेमाल कर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल करने की सुविधा हुई शुरू
News By Tags | #Economy #GST #GSTR
जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर-9 का इस्तेमाल कर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल करने की सुविधा हुई शुरू

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पोर्टल को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए अपडेट किया गया है, जिसे जीसटीआर-9 फॉर्म को भरकर फाइल किया जा सकता है।

 

इसके अलावा, टैक्सपेयर्स अब फॉर्म जीएसटीआर-9सी का इस्तेमाल कर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर-9सी वार्षिक रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है।

इस वर्ष फाइलिंग विंडो हर बार से कुछ छोटी है इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रक्रिया को तय समय से पहले ही पूरा कर लें।

रेगुलर स्कीम के तहत, एसईजेड यूनिट्स और एसईजेड डेवलपर्स सहित सभी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को जीसटीआर-9 को फाइल करना जरूरी है।

वर्ष के दौरान कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में शिफ्ट होने वाले टैक्सपेयर्स को भी यह फॉर्म फाइल करना जरूरी होगा।

कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स फॉर्म जीएसटीआर-9ए का इस्तेमाल कर अपना वार्षिक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

कैजुअल टैक्सपेयर्स, नॉन-रेजिडेंट टैक्सपेयर्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और ओआईडीएआर सर्विस प्रोवाइडर को वार्षिक रिटर्नस फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सरकार समय-समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ वर्ग के टैक्सपेयर्स को जीएसटीआर-9 फाइल करने से छूट दे सकती है।

केंद्र के अनुसार, फॉर्म जीएसटीआर-9सी उन टैक्सपेयर्स द्वारा फाइल किया जाना चाहिए, जिनका कुल कारोबार वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित सीमा से अधिक हो।

इन टैक्सपेयर्स को अपने खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना होगा और ऑडिट किए गए वार्षिक खातों की एक कॉपी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के साथ जमा करनी होगी।

विशेषज्ञों ने कहा, "अब पोर्टल एक्टिव होने के साथ टैक्स प्रोफेशनल्स और बिजनेस समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक जीएसटी फाइलिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं।"

जीएसटीआर-9 एक वार्षिक जीएसटी रिटर्न है, जिसे किसी विशेष वित्त वर्ष के बाद के वर्ष के 31 दिसंबर तक फाइल किया जाना चाहिए।

इसमें व्यवसाय की बिक्री, खरीद और उस वर्ष के दौरान भुगतान या एकत्रित जीएसटी का विवरण शामिल होता है।

जीएसटी के अंतर्गत वे रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स जिनका वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपए से अधिक है, को जीएसटीआर-9 रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।

Disclaimer: The content of this article is for informational purposes only and should not be considered financial or investment advice. Investments in financial markets are subject to market risks, and past performance is not indicative of future results. Readers are strongly advised to consult a licensed financial expert or advisor for tailored advice before making any investment decisions. The data and information presented in this article may not be accurate, comprehensive, or up-to-date. Readers should not rely solely on the content of this article for any current or future financial references. To Read Complete Disclaimer Click Here

Top News

News Not Found

Tag News

News Not Found

More News

News Not Found